हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार और पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 9 होटलों को फिलहाल 31 मार्च 2025 तक खुला रखने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने होटल चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार को खुला रखने का आदेश दिया है.
राज्य सरकार पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची थी. मामले पर शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने नौ होटलों को 31 मार्च तक खुला रखने का आदेश दिया.
9 होटलों को खुला रखने की मिली अनुमति
एचपीटीडीसी (हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम) ने 40% से कम कीमत पर चल रहे 18 होटलों को बंद करने के 19 नवंबर के आदेशों की समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया था. उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और न्यायमूर्ति की पीठ ने 18 में से 9 होटलों को खुले रहने की अनुमति दी, जब अन्य 9 बंद हो जाएंगे.
एचपीटीडीसी ने सभी 18 होटलों के लिए तर्क दिया लेकिन मुख्य रूप से 9 होटलों को अनुमति दी गई. एचपीटीडीसी की स्टैंडिंग काउंसिल ने आजतक को बताया, 'हमने सभी 18 होटलों को खुला रखने के लिए बहस की थी और विशेष रूप से 9 होटलों के लिए आदेश पारित किया गया क्योंकि ये होटल फायदे में हैं.
हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी
दिल्ली में बने हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है. ये आदेश हिमाचल हाई कोर्ट ने दिया है. हिमाचल भवन कुर्क करने का आदेश इसलिए आया है, क्योंकि सरकार पर एक हाइड्रोपावर कंपनी का 150 करोड़ रुपये का बकाया है. हाई कोर्ट की जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने आदेश दिया कि कंपनी दिल्ली में बने हिमाचल भवन की नीलामी कर सकती है. दिल्ली के मंडी हाउस में हिमाचल भवन बना है.