हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी को बड़ी राहत मिली है. प्रियंका के शिमला के छराबड़ा में बन रहे आशियाने के लिए आवंटित जमीन का रिकॉर्ड मुहैया नहीं कराया जाएगा.
जस्टिस त्रिलोक चौहान की अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य की जमीन आवंटन का रिकॉर्ड मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है. देवाशीष ने राज्य सूचना आयोग से भी ये जानकारी मांगी थी. जिस पर आयोग ने रिकॉर्ड मुहैया कराने के निर्देश जारी कर दिए थे. लेकिन कोर्ट ने इस पर पहले ही स्टे लगाया हुआ था. जिससे ये कोर्ट की अवमानना का मामला बन गया.
इस पत्र सूचना देने के आदेश जारी करने वाले सूचना आयुक्तों को कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी है. आयोग के आदेशों के विरुद्ध ही प्रियंका ने जानकारी मुहैया न कराने की गुहार लगाई थी. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 'जानकारी मांगने वाले का छराबड़ा से कोई संबंध नहीं है. वे जमीन आवंटन के रिकॉर्ड की जानकारी लेकर उसका दुरुपयोग कर सकता है. इसलिए उसके रिकॉर्ड मांगने की याचिका खारिज की जाती है.' मामले पर अब अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी.