हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सीबीआई को वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कोई भी एक्शन लेने से पहले कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है.
सीबीआई की याचिका पर फैसला
गौरतलब है कि सीबीआई ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले की वजह से पूछताछ ना कर पाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
जांच में सहयोग करें सीएम
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को वीरभद्र सिंह से पूछताछ करने की अनुमति दे दी. सीएम वीरभद्र को इस आदेश के बाद सीबीआई जांच में सहयोग करना ही होगा.
Virbhadra Singh DA case: Delhi HC allows CBI to interrogate Virbhadra Singh. He has to appear before CBI.
— ANI (@ANI_news) April 6, 2016
गिरफ्तारी से पहले कोर्ट को करें सूचित
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सीबीआई सीएम वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार करने का फैसला करती है, तो इसके पहले उसे कोर्ट से इजाजत लेनी होगी.
Virbhadra Singh DA case: But for arrest, CBI will have to take prior permission from the court.
— ANI (@ANI_news) April 6, 2016