हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय कोयला मंत्री द्वारा हिमाचल ईएमटीए पावर लिमिटेड (एचईपीएल) को एक कोयला खदान के गैर आवंटन पर रोक लगा दी.
एचईपीएल की याचिका पर अदालत ने यह अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कोयला खदान के गैर आवंटन करने वाले पत्र और 6.67 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी के 50 फीसदी कटौती को चुनौती दी गई थी.
न्यायमूर्ति आर बी मिश्रा और न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह ने कोयला मंत्रालय को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का वक्त दिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी मुकर्रर की.