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वीरभद्र सिंह को हिमाचल हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने से रोक दिया. हालांकि मामले की जांच जारी रखने की इजाजत दे दी.

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हिमाचल प्रदेश के CM वीरभद्र सिंह (फाइल)
हिमाचल प्रदेश के CM वीरभद्र सिंह (फाइल)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने से रोक दिया. हालांकि मामले की जांच जारी रखने की इजाजत दे दी.

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पिछले सप्ताह सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के खिलाफ वीरभद्र सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की पीठ ने सीबीआई को मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी से पूछताछ से पहले कोर्ट से अनुमति लेने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी.

कोर्ट ने कहा कि मामले में जांच जारी रहेगी. मुख्यमंत्री ने बुधवार को कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि सीबीआई ने ‘बदले की भावना और दुर्भावना से प्रेरित होकर’ उनके निजी आवास होली लॉज और अन्य जगहों पर छापा मारा. वीरभद्र सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पैरवी की.

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