आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से दो बार पूछताछ के बाद सीबीआई ने अब उनके परिवारवालों और करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. सीबीआई ने मंगलवार को वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य को पूछताछ के लिए बुलाया. इससे पहले उन्हें 20 जून को दिल्ली सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था, लेकिन वो सीबीआई के सामने नही हाजिर हुए थे.
सोमवार को नहीं पहुंचे विक्रमादित्य
दिन के करीब साढ़े ग्यारह बजे विक्रमादित्य अकेले सीबीआई मुख्यालय पहुंचे. वहां उनसे उनके पिता वीरभद्र के केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान गुमनाम स्रोतों से जुटाए गए 6.03 करोड़ रुपयों के बारे
में पूछताछ की जा रही है. इस मामले में 81 साल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से सीबीआई दो बार पूछताछ कर चुकी है.
सीबीआई ने हाई कोर्ट में दी जानकारी
इस मामले में सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी थी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दो बच्चों को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में पूछताछ के
लिए गवाहों के रूप में बुलाया गया है. उन्हें हिरासत में लेने की कोई योजना नहीं है.
सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं करने का वादा किया
जस्टिस पीएस तेजी ने जांच एजेंसी से यह साफ करने के लिए कहा था कि उनका पूछताछ के दौरान वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह और बेटी अपराजिता कुमारी को हिरासत में लेने का इरादा
हैं या नहीं. इस पर सीबीआई ने नकारात्मक जवाब दिया.
विक्रमादित्य और अपराजिता से पूछताछ
अदालत विक्रमादित्य और अपराजिता की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा था. उनका कहना था कि सीबीआई ने सोमवार
और मंगलवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है.
आरोपी नहीं हैं वीरभद्र के बच्चे
उनकी तरफ से पेश सीनियर वकील अश्वनी कुमार ने अदालत से कहा कि वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को मामले में अन्य के साथ आरोपी बनाया गया है, लेकिन न तो अपराजिता और ना
ही विक्रमादित्य का नाम शामिल है.
कोर्ट से मांगा गिरफ्तारी से संरक्षण
वीरभद्र के दोनों बच्चों ने कहा कि हम जांच में शामिल होंगे, लेकिन हमें आशंका है कि सीबीआई हमें हिरासत में ले सकते हैं. इसलिए अदालत को उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण देना चाहिए. इस
पर अदालत ने सीबीआई से पूछा, ‘क्या आपका इरादा याचिकाकर्ताओं को हिरासत में लेने का है. तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट बताइए.’
सीबीआई के वकील ने कहा- नहीं करेंगे गिरफ्तार
अदालत के जवाब में सीबीआई के वकील संजीव भंडारी ने कहा, ‘उन्हें वीरभद्र और अन्य के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के दौरान उभरे कुछ मुद्दों पर कुछ को खास
गवाह के रूप में बुलाया गया है. उन्हें हिरासत में लेने की कोई योजना नहीं है.'