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22 वर्षीय युवक ने नाबालिग लड़के के साथ किया कुकर्म, गुटखा खिलाने के बहाने ले गया था आरोपी

22 मार्च को 17 वर्षीय लड़के को गुटखा खिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद लड़के की तबीयत खराब हो गई.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

बांसडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़के के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में 22 वर्षीय एक व्यक्ति को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी की पहचान सूरज वर्मा के रूप में हुई है और उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. 

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गुटखा खिलाने के बहाने ले गया आरोपी
बांसडीह थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि लड़के के पिता की शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शिकायत के अनुसार, सूरज 22 मार्च को 17 वर्षीय लड़के को गुटखा खिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद लड़के की तबीयत खराब हो गई. पुलिस ने बताया कि जब उसकी तबीयत में सुधार हुआ तो उसने अपने पिता को घटना की जानकारी दी.

POCSO (पॉक्सो) क्या है?
POCSO का पूरा नाम "The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012" (यानी "यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012") है. यह भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया कानून है.

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POCSO कानून क्यों बनाया गया?
भारत में बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों को रोकने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए यह कानून बनाया गया. इसमें अपराधों की परिभाषा, सजा और पीड़ितों के अधिकार स्पष्ट किए गए हैं.

POCSO के तहत क्या अपराध आते हैं?
इस कानून के तहत बच्चों के खिलाफ निम्नलिखित अपराध आते हैं:

यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) – किसी भी प्रकार का अनुचित स्पर्श, इशारा, या शब्दों का प्रयोग.

यौन हमला (Sexual Assault) – बच्चे के साथ जबरदस्ती की गई कोई भी यौन गतिविधि.

गंभीर यौन हमला (Aggravated Sexual Assault) – परिवार के किसी सदस्य, शिक्षक, पुलिस अधिकारी या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा किया गया हमला.

यौन शोषण (Sexual Exploitation) – बच्चों का पोर्नोग्राफी, तस्करी, या किसी भी तरह के यौन उद्देश्यों के लिए शोषण.

पोर्नोग्राफी (Child Pornography) – किसी भी माध्यम से बच्चे की अश्लील तस्वीरें या वीडियो बनाना, बेचना या फैलाना.

POCSO के तहत सजा
अपराध की गंभीरता के आधार पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है ताकि पीड़ित को जल्दी न्याय मिले.

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