हिमाचल प्रदेश के उना जिले में एक नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में एक तथाकथित संत को मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. संत ने नौ साल की उस अनाथ लड़की से रेप किया था जिसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी थी.
जिला अटॉर्नी एन. सी. घई ने कहा कि उना के विशेष न्यायाधीश सी. एल. कोचर ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के रहने वाले प्रेम बहादुर (34) को दोषी करार दिया. बहादुर को हिमाचल प्रदेश के उना जिले के हरोली तहसील में नौ साल की एक अनाथ बच्ची से रेप का दोषी पाया गया.
घई ने बताया कि पोक्सो कानून, आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत बहादुर को कसूरवार करार दिया गया. उस पर 15,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया.
- इनपुट भाषा से