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जम्मू-कश्मीर में इस्लाम विरोधी फिल्म पर प्रतिबंध

जम्मू-कश्मीर सरकार ने इंटरनेट एवं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया कि वे इस्लाम का कथित रूप से अपमान करने वाली फिल्म को राज्य में ग्राहकों की पहुंच से दूर रखने के लिए हर संभव उपाय करें.

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जम्मू-कश्मीर सरकार ने इंटरनेट एवं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया कि वे इस्लाम का कथित रूप से अपमान करने वाली फिल्म को राज्य में ग्राहकों की पहुंच से दूर रखने के लिए हर संभव उपाय करें.

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सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर यूट्यूब और फेसबुक पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है. राज्य के गृह विभाग ने इस आशय का निर्देश जारी किया है. यह निर्देश भारतीय दूरसंचार कानून 1885 की धारा 5(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया गया है.

आदेश में कहा गया, ‘जन सुरक्षा के हित में और जन व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सरकार ने सभी लाइंसेसी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को प्रबंध कने के निर्देश दिये हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके जम्मू-कश्मीर के सभी ग्राहक सामग्री को डाउनलोड या अपलोड नहीं कर सके.’ यह आदेश वीडियो के संबंध में है.

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