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बड़गाम में बेकसूरों पर फायरिंग मामले में 9 जवान दोषी करार, होगा कोर्ट मार्शल

जम्मू-कश्मीर के बड़गाम फायरिंग मामले में 9 जवानों को आरोपी बनाया गया है. बीते 3 नवंबर को जवानों की फायरिंग में दो निर्दोष युवकों की जान चली गई थी. सैन्य कोर्ट ने 53 राष्ट्रीय राइफल्स के 8 जवानों और एक जूनियर कमीशंड अफसर के खिलाफ केस दायर किया और उन सभी के कोर्ट मार्शल की सिफारिश की.

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Indian Army
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जम्मू-कश्मीर के बड़गाम फायरिंग मामले में 9 जवानों को आरोपी बनाया गया है. बीते 3 नवंबर को जवानों की फायरिंग में दो निर्दोष युवकों की जान चली गई थी. सैन्य कोर्ट ने 53 राष्ट्रीय राइफल्स के 8 जवानों और एक जूनियर कमीशंड अफसर के खिलाफ केस दायर किया और उन सभी के कोर्ट मार्शल की सिफारिश की.

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गौरतलब है कि इस घटना पर सेना ने पहले ही अपनी गलती मान ली थी और कुछ दिनों में जांच पूरी करने और दोषियों को दंड देने का वादा किया था.

घटना 3 नवंबर की है. बड़गाम जिले के छत्तरगाम में सैन्यकर्मियों की फायरिंग में दो युवकों की मौत हो गई थी जबकि दो अन्य जख्मी हुए थे. गोली उस वक्त गोली चलाई गई थी जब युवकों ने जांच चौकी पर अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी. सेना के प्रवक्ता के मुताबिक वाहनों की तलाशी ले रहे सेना और पुलिस के एक दल ने शाम करीब पांच बजे छत्तरगाम में एक कार को रुकने का इशारा किया. कार में सवार लोग पहले चेक पोस्‍ट पर नहीं रुके, जिसके बाद उन्‍हें दूसरे चेक पोस्‍ट पर भी रोकने का इशारा किया गया. मारुति 800 कार में सवार ये लोग तीसरे चेक पोस्‍ट को तोड़कर फरार होने की कोशि‍श कर रहे थे, तब जवानों ने गोली चला दी.

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गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने दोनों मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है. घटना में घायल हुए दोनों युवकों को भी पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है.

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