जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजों से मुकदमा वापस लेने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जयप्रकाश ढांढा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के फैसले को चुनोती दी है. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगी.
इस PIL में पत्थरबाजों पर हुए मुकदमे वापस लेने की जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के फैसले की मुखालफत है. इस याचिका में आर्मी के लोगों पर FIR दर्ज करने के मामले को भी उठाया गया है. वहीं शोपियां फायरिंग मामले में मेजर आदित्य के पिता की याचिका पर SC में सोमवार को सुनवाई की जाएगी.
SupremeCourt to hear on February 12 the plea filed by the father of Major Aditya Kumarseeking quashing of the FIR registered against his son.
— ANI (@ANI) February 9, 2018
हाल ही में जम्मू कश्मीर की बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने हजारों पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए थे.
बता दें कि शोपियां फायरिंग मामले में सेना के मेजर के खिलाफ दर्ज FIR मामले में मेजर आदित्य के लेफ्टिनेंट कर्नल पिता ने FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में जम्मू कश्मीर के शोपियां में 27 जनवरी को दाखिल FIR को रद्द करने की मांग की गई है.
10 गढ़वाल राइफल के मेजर आदित्य कुमार के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए और जान की बाज़ी लगाने वाले भारतीय सेना के जवानों के मनोबल की रक्षा की जाए.
दरअसल 27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों पर सेना की फायरिंग में दो पत्थरबाजों की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर वहां काफी विरोध-प्रदर्शन हुए थे. इस फायरिंग का आदेश देने को लेकर मेजर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया. राज्य सरकार की इस कार्रवाई को लेकर देशभर में विरोध हुआ.