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वैष्णो देवी दर्शन की फीस पर बोर्ड को नोटिस, HC ने दो हफ्ते में मांगा जवाब

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आरती और दर्शनों के लिए ली जा रही फीस के मामले में वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड को नोटिस जारी किया है. इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बोर्ड से दो हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को भी कहा है.

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वैष्णो देवी दर्शन की फीस पर बोर्ड को नोटिस
वैष्णो देवी दर्शन की फीस पर बोर्ड को नोटिस

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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आरती और दर्शनों के लिए ली जा रही फीस के मामले में वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड को नोटिस जारी किया है. इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बोर्ड से दो हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को भी कहा है.

श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड ने 1 जून 2008 से माता के दर्शनों के लिए आ रहे भक्तों को बेहतर सुविधाएं देने के तहत वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में सुबह शाम को होने वाली आरती समेत जल्दी दर्शन करने के लिए कुछ फीस लगाई थी. वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक आदेश जारी कर वैष्णो देवी भवन के पास गेट नंबर 2 से दर्शनों के लिए इच्छुक यात्रियों को 500 रुपये प्रति श्रद्धालु, गेट नंबर 5 से दर्शनों के लिए इच्छुक यात्रियों को 200 प्रति श्रद्धालु और सुबह और शाम होने वाली अटका आरती में भाग लेने के लिए इच्छुक यात्रियों के लिए फीस के तौर पर 1000 रुपये तय किये थे.

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फीस गैरजरूरी और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ
हालांकि, इस आदेश से अटका आरती में फीस देकर हिस्सा लेने वालो की संख्या कुल संख्या का 30 प्रतिशत ही रखा गया है. श्रद्धालुओं से विशेष दर्शन और अटका आरती के नाम पर ली जा रही इस फीस के खिलाफ अब हाईकोर्ट के एक वकील ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें इस फीस को गैरजरूरी और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया है.

कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब मांगा
याचिकाकर्ता सुमित नय्यर के मुताबिक इस याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के चेयरमैन समेत कई अधिकारियों को दो हफ्तों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है. याचिकाकर्ता के मुताबिक कोर्ट ने भी श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के इस फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है.

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