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जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों पर पुलिस का एक्शन जारी, बारामूला में 23 लाख की संपत्ति कुर्क

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई सहपठित 68-एफ (1) के तहत की गई है. इसे थाना उरी के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 और 29 के तहत एफआईआर संख्या 17/2022 के मामले से जोड़ा गया है. पुलिस द्वारा की गई जांच/पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई.

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बारामूला में पुलिस ने संपत्ति कुर्क की
बारामूला में पुलिस ने संपत्ति कुर्क की

जम्मू-कश्मीर पुलिस लगातार ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है. इस क्रम में बारामूला में पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद साबिर बरवाल पुत्र फकीर अली की संपत्ति कुर्क की. इस आवासीय संपत्ति की कीमत लगभग 23 लाख आंकी गई है.

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पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई सहपठित 68-एफ (1) के तहत की गई है. इसे थाना उरी के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 और 29 के तहत एफआईआर संख्या 17/2022 के मामले से जोड़ा गया है.
पुलिस द्वारा की गई जांच/पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई. 

यह कार्रवाई नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है. क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पुलिस की पहल की सराहना की.

पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने आस-पास नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में कोई भी जानकारी लेकर आगे आएं. नशीली दवाओं की तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. 

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पुलिस का कहना है कि नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई से समुदाय के सदस्यों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि हम अपने समाज को नशीली दवाओं के खतरे से मुक्त रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

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