जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे दो साल से अधिक का वक्त हो गया है. नियमों में बदलाव के बाद अब कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है. बीते मंगलवार को संसद में सरकार से सवाल किया गया था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितने बाहरी लोगों ने जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदी है. जिसपर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि अगस्त, 2019 के बाद से अबतक सिर्फ दो बाहरी लोगों ने ही जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदी है. इस पूरे मामले को लेकर आजतक संवाददाता सुनील भट्ट ने इक्कजुट जम्मू के अध्यक्ष अंकुर शर्मा से बात की. समझिए, इस पूरे मुद्दे पर जमीनी हकीकत क्या है.