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Jharkhand: नाबालिग से गैंगरेप के मामले में तीन कॉलेज छात्रों को 20 साल की सजा, पॉक्सो विशेष अदालत सुनाया फैसला

रांची में पॉक्सो विशेष अदालत ने एक 12 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई है. दोषी अनिकेत सांगा, अजय मिर्धा और सुलेंद्र सिंह ने 15 दिसंबर 2020 की आधी रात पीड़िता को घर से उठाकर ले गए थे. जहां आरोपियों ने नशे की हालत में हटिया के पास जंगलों में सामूहिक दुष्कर्म किया था.

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(प्रतीकात्मक फोटो)
(प्रतीकात्मक फोटो)

रांची में पॉक्सो विशेष अदालत ने एक 12 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई है. आरोपियों ने 15 दिसंबर 2020 को एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था.

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दोषी अनिकेत सांगा, अजय मिर्धा और सुलेंद्र सिंह ने 15 दिसंबर 2020 की आधी रात पीड़िता को घर से उठाकर ले गए थे. जहां आरोपियों ने नशे की हालत में हटिया के पास जंगलों में सामूहिक दुष्कर्म किया था. सुबह करीब चार बजे तीनों ने लड़की को धमकी देकर खराब हालत में छोड़कर फरार हो गए थे. 

गैंगरेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा

पीड़िता किसी तरह 16 दिसंबर को अपने घर पहुंची और माता-पिता को आपबीती बताई. इसके बाद स्थानीय थाने में किडनैप और गैंगरेप का केस दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और करीब 4 साल तक ट्रायल चला और दोषियों को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है. साथ ही आरोपियों पर आर्थिक डंड भी लगाया. 

बताया जा रहा है कि दोषियों में से एक अनिकेत सांगा रांची के प्रतिष्ठित कॉलेज का स्टूडेंट था, जबकि दो अन्य उसके दोस्त थे. वारदात को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे. पुलिस ने तीनों आरोपियों को दो दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया था. तीनों आरोपी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे. 

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किडनैप के बाद जंगल में नाबालिग से किया था गैंगरेप 

पुलिस को जांच में पाया गया था कि तीनों शराब के नशे में थे. इस मामले के ट्रायल के बाद पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज आसिफ इकबाल ने तीनों आरोपियों को 13 जून को दोषी करार दिया था. शुक्रवार 21 जून को सजा के बिंदु पर बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाया.  

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