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मुठभेड़ में मारे गये निर्दोष के परिजनों को झारखंड सरकार दे मुआवजा: केन्द्र

झारखंड उच्च न्यायालय को केन्द्र सरकार ने सूचित किया कि राज्य में नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ की घटनाओं में मारे गये निर्दोष व्यक्तियों को मुआवजा देने का काम राज्य सरकार का है.

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झारखंड उच्च न्यायालय को केन्द्र सरकार ने सूचित किया कि राज्य में नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ की घटनाओं में मारे गये निर्दोष व्यक्तियों को मुआवजा देने का काम राज्य सरकार का है..

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीसी टांटिया और न्यायमूर्ति जया राय की खंडपीठ के समक्ष राज्य में नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में मारे गये निर्दोष लोगों को मुआवजा दिये जाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने न्यायालय के आदेशानुसार अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने स्पष्ट किया कि मारे गये निर्दोष लोगों को राज्य सरकार ही मुआवजा दे.

केन्द्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बाद में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को दी गयी मुआवजे की राशि केन्द्र सरकार से मांग सकती है.

याचिकाकर्ता के अनुसार झारखंड में इस तरह के लगभग चार सौ मामले मुआवजे के लिए लंबित हैं.

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मामले की सुनवाई की पिछली तिथि पर न्यायालय ने ऐसे मामलों में मुआवजे के भुगतान के संबन्ध में केन्द्र सरकार का पक्ष पूछा था.

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