लोहरदगा से आजसू विधायक कमल किशोर भगत को रांची की एक अदालत ने मंगलवार को सात साल कैद की सजा सुनाई है. मशहूर चिकित्सक डॉ. केके सिन्हा पर हमला करने, मारपीट करने और रंगदारी मांगने के मामले में विधायक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
कमल किशोर भगत के खिलाफ यह मामला 21 साल पुराना है. कोर्ट ने मामले में सोमवार को ही विधायक कमल किशोर भगत और अलेस्टेयर बोदरा को दोषी करार दिया था. मामले में मंगलवार को सजा सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी. कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को ही दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया था.
क्या हुआ था 21 साल पहले
जानकारी के मुताबिक, 28 सितंबर 1993 की शाम पांच बजे के करीब आजसू के तीन लोगों ने बरियातू रोड बडगाईं स्थित डॉ. केके सिन्हा के चेंबर में घुस कर रंगदारी मांगी थी. इस दौरान डॉक्टर पर थप्पड़ और घूसे चलाए गए थे. यही नहीं, पिस्तौल से फायरिंग भी की गई थी.
कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद कमल किशोर भगत की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई है. गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी भी शख्स को दो साल या उससे अधिक सजा सुनाए जाने पर उसकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है.
डॉक्टर ने कहा- धन्यवाद
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. केके सिन्हा ने अदालत द्वारा कमल किशोर भगत को दोषी करार दिए जाने पर न्यायपालिका को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे न्याय मिला. इस फैसले से लोगों का न्यायालय पर विश्वास बढ़ेगा.