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'नमाज के लिए कमरा आवंटित करने के मामले में बनाई 7 विधायकों की कमेटी', झारखंड विधानसभा ने हाईकोर्ट को बताया

झारखंड विधानसभा की ओर से हाईकोर्ट को ये जानकारी दी गई है कि विधानसभा परिसर में नमाज के लिए कमरा आवंटन पर एक कमेटी गठित की गई है. ये कमेटी दूसरे राज्यों से भी जानकारियां जुटा रही है और 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी.

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झारखंड विधानसभा (फाइल फोटो)
झारखंड विधानसभा (फाइल फोटो)

झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने के मामले में विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है. झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में इस मसले को लेकर विधायकों की एक कमेटी गठित किए जाने की जानकारी दी गई. विधानसभा की ओर से कोर्ट को ये भी जानकारी दी गई है कि ये कमेटी 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

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समाचार एजेंसियों के मुताबिक झारखंड विधानसभा की ओर से उच्च न्यायालय को ये जानकारी दी गई है कि विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने के मामले में सात विधायकों की कमेटी बनाई गई है. विधानसभा के मुताबिक सात विधायकों की समिति इसे लेकरअन्य राज्यों से भी जानकारियां जुटा रही है.

विधानसभा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को ये जानकारी नमाज के लिए कमरा आवंटन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई. गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा ने सितंबर 2021 में नमाज के लिए विधानसभा में एक कमरा आवंटित किया था. इसे लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया था. झारखंड सरकार पर तुष्टिकरण के आरोप लगे तो वहीं मामला झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंच गया.

अजय कुमार मोदी नाम के एक व्यक्ति ने विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने को संविधान में अन्य धर्म के लोगों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन बताया था. याचिकाकर्ता का दावा है कि इससे सभी धर्मों के लिए समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है.

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विधानसभा में नमाज के लिए आवंटित हुआ था कमरा

बता दें कि झारखंड विधानसभा में साल 2021 के सितंबर महीने में एक कमरा आवंटित हुआ था. विधानसभा ने कमरा नंबर TW-348 को नमाज के लिए आवंटित कर दिया था. विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के आदेश का पुरजोर विरोध किया था. बीजेपी ने विधानसभा परिसर में एक हनुमान मंदिर की मांग की थी.

 

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