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Jharkhand: पेट्रोल डालकर अंकिता को जलाया था जिंदा… सिरफिरा शाहरूख दोषी करार, 28 मार्च को कोर्ट सुनाएगा फैसला

झारखंड के दुमका में एक तरफा प्रेम में लड़की को जिंदा जलाने वाले आरोपी शाहरुख और उसके साथी नईम को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इस मामले में 28 मार्च को कोर्ट दोनों आरोपियों को सजा सुनाएगा. शादी से इनकार करने की बात पर अंकिता के सोते समय उस पर शाहरुख ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था.

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अंकिता सिंह पर पेट्रोल डालने का आरोपी शाहरुख.
अंकिता सिंह पर पेट्रोल डालने का आरोपी शाहरुख.

सनसनीखेज पेट्रोल कांड में हुई अंकिता सिंह की हत्या के मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज 1 रमेश चंद्रा ने आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया. कोर्ट ने आईपीसी के 302/ 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को दोषी पाया. दोनों आरोपियों को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी. 

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दुमका में यह सनसनीखेज घटना 23 अगस्त 2022 को घटित हुई थी. सरफिरे आशिक शाहरुख हुसैन ने सो रही नाबालिक अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. इस कांड में नईम ने भी शाहरुख की मदद की थी. अंकिता को 90 फीसदी जली हुई हालत में रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था. जिंदगी की जंग लड़ते-लड़ते अंकिता ने पांच दिन बाद 28 अगस्त को दुनिया को अलविदा कह दिया था.

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अंकिता ने मौत से पहले दिए थे बयान 

पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर शाहरुख को अंकिता की मौत से पहले ही पुलिस ने गिरफ्त ने लिया था. वहीं, नईम अंसारी को बाद में पुलिस ने पकड़ा था.इस पेट्रोल कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. राजनीतिक पार्टियों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए काफी हुआ हंगामा मचाया था. अंकिता के परिवार सहित लोगों ने दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की बात मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला था.

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पुलिस ने दाखिल की थी 112 पन्नों की चार्जशीट  

मामले में दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने बताया था कि अंकिता सिंह हत्याकांड मामले मे पुलिस ने 112 पेज की चार्जशीट दुमका कोर्ट में दाखिल की है. आरोपी शाहरुख खान और नईम अंसारी उर्फ छोटू के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं, जो सजा दिलाने के लिए काफी हैं. पुलिस का कहना है कि हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सभी टेक्निकल, केमिकल सबूत जुटाए गए हैं. करीब 20 लोगों के बयान भी चार्जशीट में हैं. 

हाईकोर्ट ने मामले में लिया था स्वत: संज्ञान 

अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. चीफ जस्टिस रवि रंजन की बेंच ने झारखंड के गृह सचिव और डीजीपी को समन जारी कर केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. इस मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में SIT गठित की गई थी. 

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