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झारखंडः कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म, आय से अधिक संपत्ति केस में हुआ एक्शन

कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. बता दें कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है. आय से अधिक संपत्ति के आरोप में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी.

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बंधु तिर्की (फाइल फोटो)
बंधु तिर्की (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप
  • करीब 40 दिन जेल में रहे थे विधायक तिर्की

कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उन्हें CBI की स्पेशल कोर्ट ने 28 मार्च को दोषी पाया था. लिहाजा तिर्की को 3 साल की सज़ा सुनाई थी और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

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28 मार्च को CBI की स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद मांडर से कांग्रेस MLA बंधु तिर्की की विधायकी औपचारिक तौर पर खत्म कर दी गई है. इस संबंध में स्पीकर ने आदेश जारी कर दिए हैं. तिर्की सूबे के छठवें विधायक हैं, जिनकी विधायकी समाप्त की गई है. तिर्की की विधायकी समाप्त होने के साथ ही मांडर विधानसभा सीट 28 मार्च को खाली हो गई थी. 

गौरतलब है कि बंधु तिर्की पर आय से 6 लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इसी मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी. इस केस में तिर्की को सीबीआई ने बनहोरा स्थित आवास से दिसंबर 2018 में गिरफ्तार किया था. मांडर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव यानी bypolls होंगे.

वह करीब 40 दिन जेल में रहे. हालांकि बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 

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