सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले से जुड़े एक प्रकरण में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशकों आर सी रूंगटा और आर एस रूंगटा के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि पहली नजर में इनके खिलाफ धोखाधड़ी, षडयंत्र और जालसाजी का मामला बनता बनता है.
मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के तहत केस चलाने के आदेश दिए. इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी. यह मामला झारखंड में उत्तरी धादू कोयला खान के आवंटन से जुड़ा है.
अदालत ने 18 फरवरी को इस मामले में दाखिल सीबीआई के आरोप पत्र पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस कंपनी और इसके अधिकारियों ने कोयला प्रखंड का आवंटन हासिल करने के लिए गलत दस्तावेज दिखाए.
भाषा से इनपुट