गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घघरडीहा गांव में बकरा काटने के आरोप में दो दलितों को पेड़ से बांधकर प्रताड़ित करने की खबर है. इस मामले को लेकर शनिवार की देर शाम पीड़ित युवक मुफस्सिल थाना इलाके के घघरडीहा निवासी परमानंद दास व शंकर दास ने मुफस्सिल थाना में लिखित शिकायत की है. आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. वहीं दूसरे पक्ष ने भी बकरा काटने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है.
दलित युवकों का आरोप
पीड़ित युवकों का कहना है कि 28 जुलाई को गांव के ही एक यादव समाज के व्यक्ति का बकरा उसकी फसल को खा रहा था. दोनों ने बकरा को खदेड़ा. बाद में बकरे को यादव पक्ष के लोगों ने खुद ही मार दिया. दूसरे दिन 29 जुलाई को बकरा मारने का आरोप लगाते हुए दोनों दलितों को घर से निकाल कर एक पेड़ में बांध दिया गया. इस दौरान मुखिया बालेश्वर यादव की मौजूदगी में पंचायत हुई जिसमें उनसे जबरन कहलवाया गया कि दोनों ने बकरे को मारा है. यहीं पर उनपर जुर्माना भी लगाया गया.
दूसरे पक्ष की तरफ से शकुंतला देवी ने दोनों युवकों पर बकरा काटने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. मुखिया बालेश्वर यादव ने कहा कि 28 जुलाई को बकरा काटे जाने की शिकायत मिली थी. इस घटना पर 29 जुलाई को पंचायत हो रही थी. पंचायत में काफी भीड़ हो गई और कुछ लोगों ने जबरन दोनों युवकों को पेड़ से बांध दिया. हालांकि उन्होंने तुरंत ही दोनों को बंधन से मुक्त करवा दिया था. इस दौरान दोनों युवकों को साथ प्रताड़ित करने जैसी कोई बात नहीं थी.
18 लोगों को बनाया अभियुक्त
इस मामले में मुखिया बालेश्वर यादव समेत 18 लोगों को नामजद किया गया है. मामले पर मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि जिस दिन पंचायत हो रही थी, उस दिन सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी. दोनों पक्षों को थाने में लाया गया था. उस दिन दोनों पक्षों ने आपस में मामला सुलझाने की बात कहते हुए आवेदन नहीं दिया था. बाद में शनिवार की शाम को दोनों पक्षों ने आवेदन दिया. अब एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है.