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चारा घोटालाः डोरंडा कोषागार मामले में सुनवाई शुरू, पूर्व वित्त सचिव ने कोर्ट में रखा पक्ष

लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले में डे-टू-डे सुनवाई चलेगी. सुनवाई अब आखिरी स्टेज है. अभियोजन पक्ष ने 575 गवाहों के बयान के आधार पर बहस पूरी की है.

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लालू यादव पर चल रहा चारा घोटाला का केस
लालू यादव पर चल रहा चारा घोटाला का केस
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन
  • लालू यादव समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित
  • सीबीआई ने घोटाले में प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज मंगलवार से बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू हो गई. सीबीआई के विशेष अदालत एसके शशि की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई.

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सुनवाई के दौरान तत्कालीन वित्तीय सचिव फूलचंद सिंह के अधिवक्ता ने उनके पक्ष में बहस किया और अदालत को बताया कि तत्कालीन वित्त सचिव पर लगे आरोप सही नहीं हैं. उससे जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश किया. वहीं लालू प्रसाद यादव की ओर से आज बहस नहीं हुई. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.

अब आखिरी स्टेज पर सुनवाई 
लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले में डे-टु-डे सुनवाई चलेगी. सुनवाई अब आखिरी स्टेज है. अभियोजन पक्ष ने 575 गवाहों के बयान के आधार पर बहस पूरी की है. वहीं मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी. जिसके बाद सीबीआई के विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

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चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा मामला है. ऐसे में लालू प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

लालू प्रसाद के अधिवक्ता आनंद कुमार विज ने बताया कि चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) से अवैध निकासी मामले में बचाव पक्ष की ओर से आज से बहस शुरू हो गई है और यह सुनवाई रोजाना चलेगी. उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से फिजिकल या वर्चुअल सुनवाई के लिए कोई विरोध नहीं किया गया है. मामले में अन्य आरोपियों के द्वारा अदालत में आवेदन देकर फिजिकल बहस की मांग की गई थी.

सीबीआई की ओर से बहस पूरी

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि बहुचर्चित चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा मामला है जहां सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है. इस मामले में अवैध निकासी फर्जी आवंटन, फर्जी आपूर्ति पत्र-विपत्र से की गई. चारा घोटाला के पशुओं का चारा, दवा एवं उपकरणों की आपूर्ति के लिए अवैध राशि की निकासी की गई थी.

उन्होंने बताया कि पशुओं की धुलाई के लिए स्कूटर, बाइक, ऑटो, जीप आदि का प्रयोग किया गया था. इसमें पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय पशुपालन अधिकारियों ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मंत्री लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन पशुपालन मंत्री के सांठ-गांठ से सरकार के राजस्व की गड़बड़ी की गई थी. 

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बता दें कि मामले में बचाव पक्ष में लालू समेत अन्य आरोपियों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई थी. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

 

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