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सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा, चारा घोटाले में नीतीश के खिलाफ सबूत नहीं

सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में उसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं.

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नीतीश कुमार
नीतीश कुमार

सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में उसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं.

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न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की अदालत ने 20 सितंबर को सीबीआई को एक रिट याचिका पर जवाबी हलफनामे दायर करने के निर्देश दिए थे. याचिका में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को घोटाले में आरोपी बनाने की मांग की थी. इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि उसे आगे की कार्रवाई के लिए कोई सबूत नहीं मिले हैं.

अपने संक्षिप्त जवाब में सीबीआई ने बताया कि कैसे इस याचिकाकर्ता की इसी मामले से जुड़ी याचिका निचली अदालतों में भी कई बार खारिज कर दी गई थी. सीबीआई ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में जवाबी हलफनामा दायर करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने जवाबी हलफनामा शुक्रवार को दायर किया.

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘हमने मुख्य कार्यालय की मंजूरी से संक्षिप्त हलफनामा दायर किया है.’ अदालत ने याचिकाकर्ता को 13 दिसंबर तक किसी भी तरह का सबूत देने के निर्देश दिए हैं.

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याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार सिंह ने एक जनहित याचिका दायर करते हुए अदालत से मांग की थी कि नीतीश और शिवानंद को पशुपालन विभाग के घोटाले में आरोपी बनाया जाए. उसने दोनों पर पैसे लेने का आरोप लगाया था. सीबीआई ने इसे लेकर अपना जवाब दिया.

करीब तीन महीने पहले एक निचली अदालत ने याचिकाकर्ता की जनहित याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

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