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20 बार जूते मारे... लगवाई 100 उठक-बैठक... हैंडपंप से पानी भरने पर भी रोक, झारखंड में महिला संग बर्बरता

पीड़िता ने घटना के अगले दिन ही पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी. मगर, पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की. इसके बाद महिला ने हिम्मत नहीं हारी और ऑनलाइन केस दर्ज कराया. तब जाकर मामला सामने आया है. महिला को 15 अगस्त 2023 को तालिबानी सजा दी गई थी. 19 नवंबर 2023 को पुलिस ने केस दर्ज किया है. 

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पीड़ित पति-पत्नी (Photo aajtak).
पीड़ित पति-पत्नी (Photo aajtak).

झारखंड के गांव में महिला से बर्बरता की गई. भरी पंचायत महिला से जूते पर थूकवाकर चटवाया गया, 20 बार जूते से मारा गया, कान पकड़कर 100 बार उठक-बैठक लगवाई गई. आरोप है कि महिला चरित्रहीन है और डायन है. गांववालों के सामने महिला से अमानवीय हरकत हुई और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की.

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पीड़िता ने घटना के अगले दिन ही पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी. मगर, पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की. इसके बाद महिला ने हिम्मत नहीं हारी और ऑनलाइन केस दर्ज कराया. तब जाकर मामला सामने आया है. महिला को 15 अगस्त 2023 को तालिबानी सजा दी गई थी. 19 नवंबर 2023 को पुलिस ने केस दर्ज किया है. 

झारखंड के गांव का है मामला

दरअसल, महिला को तालिबानी सजा दिए जाने का मामला गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के तिसरटेटुका गांव का है. पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि घटना इसी 15 अगस्त को रात 12 बजे की है. गांव के रहने वाले जबार अंसारी पिता सुदीन अंसारी, मुजाहिद अंसारी पिता रहमुद्दीन अंसारी, इलियास अंसारी पिता अजमुद्दीन अंसारी, साकिर अंसारी पिता गयासुद्दीन अंसारी, मोकिर अंसारी पिता गयासुद्दीन अंसारी, असगर अली पिता स्वर्गीय वलीमोहम्मद अंसारी, इमामुद्दीन अंसारी पिता स्वर्गीय जानमोहम्मद अंसारी, इरसाद अंसारी पिता रमजान अंसारी ने मेरे घर पहुंचे. इसके बाद मुझे और मेरे पति को रात में ही पंचायत में ले गए.

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जूता चटवाया और उठक-बैठक लगवाई

महिला ने आगे बताया कि इन लोगों ने मेरे पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी का गांव के ही महताब अंसारी के साथ नाजायज संबंध है, जबकि मेरे पति ने इस बात को नहीं माना और मेरा पक्ष लिया. इसके बाद पंचायत में मुझे 100 बार कान पकड़ कर उठक-बैठक करवाई गई. जबार अंसारी ने मुझे 20 बार जूते से मारा फिर जूते पर थूक कर जबरदस्ती चाटवाया.

दूसरी बार जुटी पंंचायत, 56 हजार जुर्माना लिया

महिला ने आगे कहा कि 16 अगस्त 2023 को मैंने मेराल थाना में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया, लेकिन केस दर्ज किया गया. एक बार फिर से गांव के पास पंचायत जुटाई गई. मुझ पर दोबारा महताब अंसारी संग अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए 56 हजार रुपये बतौर जुर्माना लिया गया.

हैंडपंप से पानी भरने पर भी लगाई रोक

पीड़िता का कहना है मुझ पर गांव के हैंडपंप से पानी भरने से भी रोक लगाई गई है. यह सब केवल और केवल मुझे चरित्रहीन साबित करने के लिए किया गया है. साथ ही समाज से बहिष्कृत करने का फरमान जारी किया गया है.

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