झारखंड सरकार ने ड्रेस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अब जींस, रंगीन कपड़े पहन कर व रंगीन चश्मा लगा कर हाई कोर्ट में नहीं जा सकेंगे.
इस सम्बन्ध में राज्य कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि हाई कोर्ट में मुकदमों को लेकर गवाही के लिए जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. आदेश में कहा गया है कि कपड़े हाई कोर्ट की गरिमा को देखते हुए पहने जाए .
मुख्य सचिव की साड़ी पर हाई कोर्ट ने की थी टिप्पणी
दरअसल बीते दिनों एक मामले में स्पष्टीकरण के लिए कोर्ट में उपस्थित हुई झारखंड की मुख्य सचिव ने रंगीन साड़ी पहन रखी थी , जिसे लेकर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी. हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को देखते हुए कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग
ने आदेश जारी कर यह पाबंदी लगाई है. इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता ने भी सरकार को एक पत्र लिख कर अनुरोध किया है.
क्या कहा गया विभाग के आदेश में
कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को यह आदेश दिया है कि महाधिवक्ता ने माननीय न्यायालय की गरिमा को देखते हुए सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को कोर्ट में उचित कपड़ों में उपस्थित होने का निर्देश
देने को कहा है. पत्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कोई पदाधिकारी या कर्मचारी न्यायालय में कैजुअल ड्रेस में उपस्थित नहीं हो. किसी भी परिस्थिति में ऐसे कपड़े न पहने जिससे हाईकोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचे.