दलबदल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है. फिलहाल विधानसभा में जो दलबदल मामले पर सुनवाई होनी थी, उस पर भी रोक लग गई है. झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले पर अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी.
बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था. उसी नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने रोक लगा दी है. झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया है.
क्या है पूरा मामला
भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जीते थे. उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लिया. विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया. उस नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
स्पीकर ने दी थी यह दलील
स्पीकर रवींद्रनाथ महतो की राय थी कि जेवीएम ने 3 सीटें जीती थीं. केवल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए, जबकि अन्य दो विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए. यदि 3 में से 1 विधायक टूटता है तो ये दल-बदल कानून और 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है. मरांडी को 10वीं अनुसूची के उल्लंघन और दल-बदल कानून के तहत नोटिस दिया गया था.