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रांची हाईकोर्ट से लालू यादव को नहीं मिली राहत, 12 जुलाई को अगली सुनवाई

लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की. अगली तारीख को बचाव पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा.

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आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (फाइल फोटो)
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (फाइल फोटो)

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चारा घोटाला मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की. अगली तारीख को बचाव पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा. लालू यादव चारा घोटाला मामले में रांची की एक जेल में बंद हैं.

इस साल 29 मई को रांची की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन से चार वर्षों की सजा सुनाई. एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था. अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन साल और पांच अन्य को चार वर्षों की सजा सुनाई.

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सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था.

सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. इनमें से 14 चारे की सप्लाई करते थे और दो सरकारी अधिकारी थे. सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया दिया है.

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