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कोरोनाः रेमडेसिविर और ऑक्सीजन उपलब्ध कराए झारखंड सरकार- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना संक्रमितों के लिए जीवन रक्षक रेमडेसिविर के साथ ही अन्य दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुपलब्धता समाप्त करा तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

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रेमडेसिविर इंजेक्शन (प्रतीकात्मक तस्वीर)
रेमडेसिविर इंजेक्शन (प्रतीकात्मक तस्वीर)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर रखें कड़ी नजर- हाईकोर्ट
  • हाईकोर्ट का अस्पताल भी ऑक्सीजन बेड से लैस करे सरकार

देशभर में कोहराम मचा रही कोरोना की महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट उत्पन्न हो गया है. केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की कीमतें कम करा दीं लेकिन बाजार में इसकी कमी हो गई है जिसका गलत फायदा उठाते हुए कई लोग इसकी कालाबाजारी भी कर रहे हैं. एक हजार से भी कम का यह इंजेक्शन 12 हजार रुपये तक में बेचे जाने की खबरें आईं. झारखंड में भी सदर अस्पताल में बदइंतजामी का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था.

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झारखंड हाईकोर्ट ने सदर अस्पताल से संबंधित मामले की सोमवार को सुनवाई की. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कोरोना संक्रमितों के लिए जीवन रक्षक रेमडेसिविर के साथ ही अन्य दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुपलब्धता समाप्त कराकर इसे तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

झारखंड हाईकोर्ट ने साथ ही सरकार से ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखने को भी कहा जो ऐसे आपदा के समय में कई गुना दाम पर इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं, कालाबाजारी को प्रश्रय दे रहे हैं. मुख्य न्यायधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार को हाईकोर्ट स्थित स्वास्थ्य केंद्र को भी ऑक्सीजन बेड से लैस करने और एडवोकेट एनेक्सी हॉल में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

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झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव भी मौजूद थे. गौरतलब है कि झारखंड में भी कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. देशभर में कोरोना के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं.

 

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