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'जज उत्तम आनंद हिट एंड रन केस में वॉट्सएप इंडिया के हेड को भी पार्टी बनाएं', झारखंड HC का निर्देश

धनबाद में जज उत्तम आनंद हिट एंड रन केस में झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वॉट्सएप के इंडिया हेड को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए. साथ ही कोर्ट ने मामले में सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है.

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फाइल फोटो.
फाइल फोटो.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में मामले की हुई सुनवाई
  • ऑटो से जज उत्तम आनंद को मारी गई थी टक्कर

धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद मौत मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही अदालत ने इस केस से जुड़े एक व्यक्ति की चैट की डिटेल्स नहीं दिए जाने पर वॉट्सएप के इंडिया हेड को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह यानी अगले शुक्रवार 1अप्रैल को  होगी. 

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चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप कंपनी से दोनों आरोपियों का व्हाट्सएप चैट मांगा था जिसे कंपनी ने देने से मना कर दिया था. चैट की डिटेल्स नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने वॉट्सएप के इंडिया हेड को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया.

बता दें कि धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद की ऑटो के धक्के से मौत हो गई थी. CCTV फुटेज में साफ दिखा था कि जज  रोज की तरह  मॉर्निंग वॉक करने अपने आवास से गोल्फ ग्राउंड जा रहे थे. इसी दौरान रणधीर वर्मा चौक के आगे जज कॉलोनी मोड पर ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद तुरंत उन्हें SNMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

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फुटेज से साफ था कि ऑटो ने टक्कर जान-बूझकर मारी गई थी. सड़क के एक ओर चल रहे जज की तरफ ऑटो गई और टक्कर मारकर निकल गई. मामले में SIT का गठन किया गया था. 302 का मामला दर्ज किए जाने के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था. आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली थी, तब से सीबीआई इस मामले के तह तक जाने के कोशिशों में जुटी है.

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