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विधायक उमेश कुमार और पूर्व MLA प्रणव चैंपियन के बीच गोलीबारी का मामला, HC ने लिया स्वत: संज्ञान

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुई गोलीबारी और गाली-गलौज की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि देवभूमि में बाहुबलियों का यह प्रदर्शन शर्मनाक है.

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प्रणव चैंपियन और उमेश कुमार हथियारों के साथ (वीडियोग्रैब)
प्रणव चैंपियन और उमेश कुमार हथियारों के साथ (वीडियोग्रैब)

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैम्पियन के बीच हुई गोलीबारी और गाली-गलौज की घटना पर सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी और हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने इस घटना को देवभूमि की छवि के लिए शर्मनाक बताया है.

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इस घटना का वीडियो जैसे ही राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर सामने आया, हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया. जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मंगलवार की सुबह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पारित आदेशों के अनुपालन पर चिंता जताई. इस आदेश में राजनीति के अपराधीकरण रोकने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

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उमेश कुमार को जमानत, और प्रणव सिंह अब भी जेल में

हाईकोर्ट ने घटना की सुनवाई दोपहर में करने का निर्णय लिया और जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश होने को कहा. अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि विधायक उमेश कुमार को जमानत मिल चुकी है जबकि पूर्व विधायक प्रणव सिंह अब भी जेल में हैं. दोनों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और उनकी सुरक्षा पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है. बताया गया कि इन दोनों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 19-19 मामले लंबित हैं.

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आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है. जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें. कोर्ट ने इसके साथ ही दोनों विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों, उनके आपराधिक रिकॉर्ड, 25-26 जनवरी को हुई घटनाओं के वीडियो क्लिप्स और आरोपियों के खिलाफ की गई कार्यवाही की रिपोर्ट को शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

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