Fodder Scam: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोमवार को CBI की स्पेशल कोर्ट ने सजा चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार में सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 60 लाख रुपये के जुर्माने का भी ऐलान किया है.
वहीं लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने कहा कि हम अब हाईकोर्ट जाएंगे. इंटर लोकेटरी अपील (IA) की एप्लीकेशन डालेंगे. साथ ही कहा कि जजमेंट का कॉपी मिलने के बाद हम इसे बारीकी से पढ़ेंगे. लेकिन अभी कुछ दिन तक लालू यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा. अपील करने और बेल तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि हम अब हाईकोर्ट जाएंगे.
वहीं लालू यादव के दूसरे वकील ने कहा कि लालू यादव करीब-करीब आधी सजा पूरी कर चुके हैं. ऐसे में हम हाईकोर्ट जाएंगे. उम्मीद है कि हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है. उधर, लालू के करीबी भोला यादव ने कहा कि अब हम ऊपरी अदालत में जाएंगे. पूरी उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा.
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था. कोर्ट ने तब सजा का ऐलान नहीं किया था. आज कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन हुई, लालू ऑनलाइन ही इसमें शामिल हुए. बता दें कि लालू यादव को ये सजा 1990-95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है.
डोरंडा कोषागार मामले में कुल 170 आरोपी बनाए गए थे. इनमें से 55 की मौत हो चुकी है, 7 सरकारी गवाह बन गए थे, 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था जबकि 6 अब भी फरार हैं. इसके बाद कुल 99 आरोपी बचे थे, जिसमें से 24 को बरी कर दिया गया, जबकि 75 को दोषी करार दिया गया है.