राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद को होली हिरासत में बितानी पड़ेगी क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजा को स्थगित करने की उनकी याचिका को 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया.
हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़े चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी के मामले में निचली अदालत से रिकार्ड मांगे हैं.
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने याचिका पर सुनवाई एक अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी. मामले में जमानत की मांग करने वाली लालू यादव की याचिका पर अब निचली अदालत के विशेष सीबीआई अदालत से रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद सुनवाई होगी, जिसने प्रसाद को दोषी ठहराया था और 21 फरवरी को उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
1995-96 में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की निकासी से संबंधित घोटाला तब हुआ था जब लालू यादव तत्कालीन अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे.
जमानत पर चल रहे राजद नेता ने सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और वह 15 फरवरी से हिरासत में हैं. उन्होंने 24 फरवरी को सजा को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था.
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