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Lalu Yadav convicted: चारा घोटाले के एक और केस में लालू यादव दोषी, 139 करोड़ की हुई थी अवैध निकासी

लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) चारा घोटाले के डोरंडा केस में भी दोषी साबित हुए हैं. यह मामला 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है. सजा का ऐलान अब 21 फरवरी (सोमवार) को होगा.

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लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के पांचवे मामले में दोषी करार (फाइल फोटो)
लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के पांचवे मामले में दोषी करार (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस है
  • इससे पहले चारा घोटाले के चार मामलों में भी लालू दोषी साबित हुए थे

Lalu Yadav Convicted: लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) चारा घोटाले के डोरंडा केस में भी दोषी ठहराए गए हैं. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है. रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. मामले में सजा का ऐलान 21 फरवरी (सोमवार) को होगा. लालू यादव को दोषी करार देने के बाद सीधे जेल ले जाया गया. वहां से उन्हें RIMS हॉस्पिटल ले जाया गया. 

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लालू की तबीयत को देखते हुए उनको कोर्ट ने 21 फरवरी तक राहत दी है. इसमें उनको पुलिस कस्टडी में नहीं रहना होगा. लालू को RIMS हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है. आगे अगर अगर तीन साल से कम की सजा होती है तो लालू को लोअर कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी.

लालू समेत इस केस में अन्य भी आरोपी थे. साबीआई कोर्ट ने 24 को बरी किया है, वहीं 36 को दोषी ठहराया है. मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत को भी दोषी माना गया है. उनको तीन-तीन साल की सजा हुई है.

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लोअर कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू यादव को तीन-तीन साल से ज्यादा की ही सजा सुनाई गई है.

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इससे पहले लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में करीब 14 साल की सजा सुनाई गई थी. ये मामले दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े थे. सजा के साथ-साथ उनको 60 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ा था. फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर हैं.

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लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है. माना जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट इस बात को ध्यान में रखकर कुछ राहत दे सकती है. हालांकि, पिछले मामलों को देखें तो लालू यादव को सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू को पांच से सात साल तक की सजा हुई थी. फिर बाद में हाईकोर्ट से लालू को राहत मिली थी.

सुशील मोदी ने साधा निशाना

सुशील मोदी ने लालू को दोषी ठहराए जाने पर कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय. वह बोले कि सत्ता में रहते हुए लालू ने गरीबों को लूटा उसी का परिणाम है कि पांचवें मामले में भी लालू को सजा हुई है. जिस जमाने में ₹139 करोड़ का घोटाला हुआ था उसकी कीमत आज जोड़ें तो ₹765 करोड़ होती है. लालू ने तो इस पूरे घोटाले को रफा-दफा कर दिया होगा अगर पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए होते.

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क्या है डोरंडा कोषागार मामला

चारा घोटाले का यह मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा है. इसमें 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की बात सामने आई थी. चारा घोटाले के सबसे बड़े आरसी 47 ए/96 के ये मामले दरसल 1990 से 1995 के बीच के हैं. इसपर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. पूर्व में चारा घोटाले के अलग-अलग मामले में फिलहाल लालू यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है.

डोरंडा कोषागार मामले में कुल 99 आरोपी

डोरंडा कोषागार से जुड़े घोटाले में शुरुआत में 170 आरोपी थे. इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है. फिर दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया. वहीं सुशील झा और पीके जायसवाल ने कोर्ट के फैसले से पहले ही खुद को दोषी मान लिया था. वहीं मामले में छह नामजद आरोपी फरार हैं.

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ केएम प्रसाद सहित 99 लोग शामिल थे.

 

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