डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में लालू प्रसाद यादव को कितनी सजा होगी, इसका ऐलान आज सोमवार को किया जाएगा. लालू को एक साल से सात साल तक की सजा सुनाई जा सकती है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था. कोर्ट ने तब सजा का ऐलान नहीं किया था. आज कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन होगी, लालू ऑनलाइन ही सजा सुनेंगे.
डोरंडा कोषागार के मामले में कुल 99 आरोपी थे. इसमें से 24 को बरी किया गया था, वहीं 46 को दोषी मानकर 3 साल की सजा सुनाई गई थी.
फिलहाल 73 साल के लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है. सजा सुनाए जाने के बाद लालू को फिर से रिम्स हॉस्टिपल में भर्ती करवा दिया गया था.
लालू यादव पर लगी हैं कौन सी धाराएं
लालू यादव को आईपीसी की धारा 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तेहत 13 (1), 13 (2)C की धाराओं में दोषी पाया गया था. इन धाराओं में लालू को कम से कम एक साल और ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा हो सकती है.
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े अन्य चार मामलों (दुमका, देवघर और चाईबासा) में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. इसमें उनको कुल 14 साल की सजा हुई है. वहीं जुर्माने के तौर पर उनको अबतक 60 लाख रुपये देने पड़े हैं.