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झारखंडः लालू यादव के खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सरकार से कुछ और बिंदुओं पर जवाब देने के लिए कहा. इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी.

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आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
  • हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी थी विस्तृत रिपोर्ट
  • सरकार से कहा था पूरी तैयारी के साथ आए

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन से जुड़े मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने के समक्ष सभी पक्षों ने अपनी बात रखी. सरकार की तरफ से भी उन बिंदुओं पर जवाब दिया गया, जिनपर कोर्ट ने सरकार से पिछली सुनवाई के दौरान जवाब मांगा था.

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हाईकोर्ट में रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और आईजी जेल की ओर से दिए गए जवाब पर भी चर्चा हुई. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सरकार से कुछ और बिंदुओं पर जवाब देने के लिए कहा. लालू यादव के स्वास्थ्य से जुड़े बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई. इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी.

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गौरतलब है कि कोर्ट ने लालू यादव को पेइंग वार्ड से केली बंगले और केली बंगले से पेइंग वार्ड शिफ्ट किए जाने को लेकर पूछा था कि ऐसा किसके कहने पर किया गया. कोर्ट ने लालू  प्रसाद यादव को सेवादार दिए जाने को लेकर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा था. 18 दिसंबर को पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हाईकोर्ट के कई सवालों के जवाब नहीं दिए गए थे.

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झारखंड हाईकोर्ट ने इसे लेकर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई में पूरी तैयारी के साथ आने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि लालू यादव किससे-किससे मिले, इस संबंध में भी विस्तृत बिंदुवार रिपोर्ट पेश की जाए. बता दें कि लालू यादव की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से यह प्रश्न उठाया गया था कि, लालू यादव जेल मैनुअल का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं. यह हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है, जिस पर अदालत ने राज्य सरकार के आईजी, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक और सरकार से जवाब मांगा था. सरकार की ओर से जवाब सौंपा गया था.

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