झारखंड हाई कोर्ट आज चाईबासा कोषागार से अधिक निकासी मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) चीफ लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत इस मामले की सुनवाई हुई. लालू की बिगड़ती तबीयत को जमानत का कारण बताया गया. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई.
जज अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि सीबीआई वकील बीमार हैं, इसलिए सुनवाई की तारीख बढ़ा दी जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई को बढ़ाते हुए अगली तिथि 11 सितंबर को कर दी है.
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई. सीबीआई के विशेष अदालत से उन्हें चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में 5 साल की सजा दी गई है. अभी वह जेल में हैं, बीमार होने के कारण रिम्स में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की अर्जी काफी अहम है. पिछले दिनों ही लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है. इससे पहले, उन्हें चारा घोटाला के तीन मामलों में जमानत दी गई थी. लालू का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उन्हें डायरेक्टर बंगले में रखा गया है.
लालू यादव के वकील के अनुसार, उन्होंने इस आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया है कि लालू ने सजा की आधी अवधि जेल में बिताई है. चारा घोटाले से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू 23 दिसंबर, 2017 से हिरासत में हैं. उन्हें मई 2018 में इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था.