झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी लॉकडाउन चार के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शीर्ष अफसरों के साथ हुई बैठक के बाद रियायतों को लेकर गाइडलाइन जारी की है.
जानें क्या क्या क्या खुलेगा
बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक झारखंड में लॉकडाउन 4 में राज्य के अंदर कई चीजों पर रियायत दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गई है. साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी की दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रिटेल आउटलेट खुल सकेंगे.
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झारखंड सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान मसलन टीवी, और आईटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे. इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं. ये सभी दुकानें पूरे राज्य के ऐसे इलाके में खुलेंगी जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर होंगी.
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इसके अलावा निजी कार्यालय, ई-कॉमर्स (गैर जरूरी औऱ जरूरी), शराब की दुकानें भी खुलेंगी. राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जाने के लिए किराये पर गाड़ी ली जा सकती है. इसके अलावा पहले से जारी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी.
राज्य में लॉकडाउन में ढील को लेकर सरकार के दिशा-निर्देश।
आप सभी से आग्रह है कि सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
पुनः दोहराना चाहूँगा कि - आपस में दूरी रखें पर दिलों को जोड़े रखें। pic.twitter.com/REXXTBrEpw
— Hemant Soren (घर में रहें - सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) May 18, 2020
दूरी रखें पर दिलों को जोड़े रखें
दिशानिर्देश जारी करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों से अनुरोध किया है कि सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, आप सभी से आग्रह है कि सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. पुनः दोहराना चाहूंगा कि- आपस में दूरी रखें पर दिलों को जोड़े रखें.
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