झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने ट्रायल पे रोक लगा दी है. कोड़ा ने अपने खिलाफ आरोप गठन को कोर्ट में चुनौती दिया था, जिसके बाद दिवाली से पहले उनके लिए राहत भरी खबर आई है.
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े 3634.11 करोड़ रुपए के मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट द्वारा किए गए आरोप गठन को चुनौती देनेवाली मधु कोड़ा की क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान अदालत ने एलसीआर की मांग की. साथ ही तब तक के लिए जारी ट्रायल पर रोक रहेगी. मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा है कि मधु कोड़ा के खिलाफ किन-किन स्रोतों से पैसे आए और इससे मधु कोड़ा ने कौन-कौन सी संपत्ति ली.
प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ दवे ने पक्ष रखा. कहा गया कि आरोप गठन में मधु कोड़ा पर मनगढ़ंत आरोप लगे हैं. सीबीआई ने भी मधु कोड़ा के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें 20 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की बातें कही है. लेकिन ईडी ने कैसे मधु कोड़ा के खिलाफ 3000 करोड़ रुपए से अधिक का मनी लाउंड्रिंग का मामला बनाया है.
ईडी ने मधु कोड़ा सिंडिकेट पर ईडी ने 3634.11 करोड़ रुपए का मनी लाउंड्रिंग का आरोप लगाया है. इस मामले में मुंबई निवासी मनोज बाबूलाल पुनमिया, हरियाणा निवासी अरविंद व्यास, चाईबासा निवासी विनोद कुमार सिन्हा, विकास कुमार सिन्हा, कोलकाता निवासी विजय जोशी, पूणे निवासी अनिल आदिनाथ बस्तावड़े ट्रायल फेस कर रहे हैं. मामले में ईडी की ओर से अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है. मधु कोड़ा सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने 2009 में केस दर्ज किया था.