
झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मजदूरी करने वाले श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है. झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है. अब झारखंड के मजदूरों को 198 रुपये की बजाय 225 रुपये का मेहनताना मिलेगा. मनरेगा मजदूरों के लिए मजदूरी की यह नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी.
झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी उपायुक्त, उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को बढ़ी दर से भुगतान का पत्र जारी कर दिया है. वहीं, दूसरी तरफ इस मसले को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर सियासी हमला भी बोला है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र पर मनरेगा मजदूरों के मजदूरी बढ़ाए जाने के सरकार के आग्रह को दरकिनार करने का आरोप लगाया है.
राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया है कि सरकार ने झारखंड के श्रमिकों को मिलने वाला पारिश्रमिक 198 रुपये से बढ़ाने का आग्रह किया था. प्रदेश सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से ही मजदूरी बढ़ाने का निर्णय ले लिया.
बताया जा रहा है कि भारत सरकार की ओर से निर्धारित प्रति मानव दिवस की मजदूरी दर और झारखंड सरकार की ओर से निर्धारित की गई दर के बीच जो अंतर है, उसकी भरपाई राज्य सरकार की ओर से की जाएगी. यह व्यय राज्य सरकार की ओर से राज्य योजना से वहन किया जाएगा.