कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया. अब इस मामले में राहुल के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा. राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अमित शाह को लेकर दिया था विवादित बयान
राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी. उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.
राहुल ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
यह भी पढ़ें: 'राहुल गांधी से मिलने के लिए 10 KG वजन घटाने को बोला', बागी हुए बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे का आरोप
आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में ही सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी. उसी आधार पर उन्हें लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो गई.