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रांची के 'लव जेहाद' मामले में रंजीत उर्फ रकीबुल की मां की जमानत याचिका खारिज

रांची लव जेहाद मामले में कोर्ट ने रंजीत सिंह उर्फ रकीबुल हसन की मां कौशल देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले में रंजीत के साथ ही उसकी मां के खिलाफ भी केस दर्ज है.

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रंजीत सिंह और तारा शाहदेव
रंजीत सिंह और तारा शाहदेव

रांची लव जेहाद मामले में कोर्ट ने रंजीत सिंह उर्फ रकीबुल हसन की मां कौशल देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले में रंजीत के साथ ही उसकी मां के खिलाफ भी केस दर्ज है.

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शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में रंजीत सिंह की मां कौशल देवी भी गिरफ्तार है. पिछली सुनवाई के दौरान केस डायरी नहीं होने के कारण मामला बुधवार के लिए टल गया था. मामले में बुधवार को रांची पुलिस ने अदालत में केस डायरी सौंप दी, जिसके बाद दोनों पक्षों की बहस हुई और CJM ने कौशल देवी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

रंजीत सिंह की अय्याशी का खुलासा

दूसरी ओर, जमानत खारिज होने के बाद कौशल देवी के वकील ने कहा की वो इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव का आरोप है कि 7 जुलाई 2014 को उनकी शादी शहर के रेडिशन ब्लू होटल में रंजीत सिंह कोहली नाम के एक व्यक्ति से हुई थी. लेकिन शादी के बाद से ही उन पर जानवरों की तरह अत्याचार होने लगे. इस बीच तारा को पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत सिंह नहीं बल्कि रकीबुल हसन है. तारा का कहना है कि इस खुलासे के बाद उस पर जुल्म की इंतेहा कर दी गई और तारा पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा.

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मामले में रांची पुलिस ने रंजीत सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. रंजीत सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी मां मुस्लिम है और पिता की मौत के बाद उसकी मां ने फिर से इस्लाम कबूल लिया. रंजीत का कहना है कि उसने इस्लाम धर्म नहीं कबूला जबकि वह सिर्फ कुरान पढ़ता है.

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