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रांची लव जेहाद मामला: चार्जशीट में सिर्फ दहेज प्रताड़ना का केस

रांची के बहुचर्चित लव जेहाद मामले में लीपा-पोती का दौर शुरू हो गया है. शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. लेकिन दिलचस्प यह है कि पुलिस की जांच में इसे सिर्फ दहेज प्रताड़ना का मामला बताया गया है.

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शूटर तारा शाहदेव की फाइल फोटो
शूटर तारा शाहदेव की फाइल फोटो

रांची के बहुचर्चित लव जेहाद मामले में लीपा-पोती का दौर शुरू हो गया है. शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. लेकिन दिलचस्प यह है कि पुलिस की जांच में इसे सिर्फ दहेज प्रताड़ना का मामला बताया गया है.

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इतना ही नहीं, पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है, उसमें धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह मामले की कोई चर्चा नहीं है. यहां तक कि तारा के बयान पर दर्ज धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह के मामले की अब तक जांच भी नहीं की गई है.

गौरतलब है कि तारा के बयान पर रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल और उसकी मां कौशल्या उर्फ कौसर परवीन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हिंदपीढ़ी थाना में पुलिस ने रकीबुल और उनकी मां कौशल्या के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के लिए धारा 498 ए, 295 ए और 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

क्या है मामला?
अंतरराष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव का कहना है कि 7 जुलाई 2014 को उनकी शादी रंजीत सिंह कोहली नाम के एक व्यक्ति से हुई थी. लेकिन शादी के बाद से ही उस पर जानवरों की तरह अत्याचार होने लगे. तारा को जब पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत सिंह नहीं बल्कि रकीबुल हसन है, तो उस जुल्म की इंतेहा कर दी गई. तारा पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा.

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