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लकड़ी लाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म, 4 साल बाद जिला कोर्ट ने आरोपी को दी ये सजा

पश्चिमी सिंहभूम जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, पीड़िता के परिजनों ने मंझारी थाना में 29 मार्च 2020 को आरोपी सेलाय बिरुवा के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था.

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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा.
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा.

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़ित परिवार का कहना है कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिला है. वे अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं.  

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जानकारी के मुताबिक, सोसोपी गांव का रहने वाला आरोपी सेलाय बिरुवा ने पीड़िता को जलावन के लिए लकड़ी लाने के लिए जंगल में ले गया. इसके बाद उसने डरा-धमका कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग अपने घर पहुंचकर परिजनों को अपनी आपबीती बताई. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने मंझारी थाना में 29 मार्च 2020 को सेलाय बिरुवा के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया. 

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'29 मार्च 2020 को आरोपी हुआ था गिरफ्तार'

पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया. साथ ही पुलिस ने जांच के क्रम में आरोपी सेलाय बिरुवा को 29 मार्च 2020 को धारा- 376(3) / 376(2)(k)/ 506 भादवि और 4/6 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. पुलिस के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से मामले अनुसंधान कर साक्ष्य जुटाए और अदालत में साक्ष्य पेश किए. 

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'आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना'

अदालत ने मंगलवार को आरोपी सेलाय बिरुवा को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. लोगों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट के इस तरह के फैसले से ऐसे अपराध करने वालों में कानून का खौफ बनेगा और बेटियां सुरक्षित होगी.

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