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मध्य प्रदेश

MP के इस शहर में कड़ी पाबंदियां, बिना पास पकड़े गए तो जा सकते हैं जेल

घर से बाहर निकलने के लिए जरूरी होगा E-Pass
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मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है. शनिवार यानी 22 मई से रतलाम में पहले ज्यादा सख्ती बढ़ जाएगी और ई- पास सिस्टम लागू कर दिया जाएगा. बगैर पास के कोई भी व्यक्ति इधर- उधर नहीं घूम सकेगा. ई-पास एंड्रॉयड मोबाइल पर ही उपलब्ध होगा. अब घर से बाहर निकलने के लिए एंड्रॉयड फोन साथ में रखना होगा. 

 

घर से बाहर निकलने के लिए जरूरी होगा E-Pass
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कोरोना के नियमों की अनदेखी करने वालों के साथ पुलिस सख्ती के साथ पेश आ रही है. सड़क पर बिना वजह घूमने वालों को चेकिंग के दौरान पकड़ कर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है. साथ ही पुलिस पकड़े गए सभी लोगों के कोरोना टेस्ट करवा रही है. 

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वहीं इस मामले पर जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि लोग बिना किसी ठोस कारण से बाहर निकलकर शहर में घूम रहे हैं. जिसकी वहज से संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है. कोरोना वायरस का संक्रमाण हर जगह फैला हुआ है ऐसे में इसे नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि कुछ ठोस कदम उठाए जाएं और कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो.  

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जिला कलेक्टर का कहना है कि कोरोना वायरस ने शहर को बुरी तरह जकड़ा हुआ है. ऐसे में रतलाम को 31 मई तक कोरोना से मुक्त किए जाने के लिए खास रणनीति बनाकर काम करने के लिए निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं. इसके लिए सख्ती बरतना बेहद जरूरी है. लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और डबल मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है. 

घर से बाहर निकलने के लिए जरूरी होगा E-Pass
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प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन में निकलने के लिए अब ई पास की व्यवस्था लागू की जा रही है.  ई-पास बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन पास जनरेट होने पर उसे आसानी से मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जा सकेगा. घर से बाहर निकलने पर पुलिस को यह पास दिखाना होगा. जिसके पास यह पास नहीं होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.  

घर से बाहर निकलने के लिए जरूरी होगा E-Pass
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एसपी गौरव तिवारी का कहना है कि लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के नाम पर या फिर अस्पताल में मरीजों के देखने के बहाने से बेवजह घूम रहे हैं.  फल और सब्जी तथा किराना आदि सामान की होम डिलीवरी की व्यवस्था है,  लेकिन फिर भी लोग इन सबके लिए बाजार जा रहे हैं.  ठेलागाड़ी और सिर पर उठाकर सब्जी बेचने वाले भी सक्रिय हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ निरंतर चालानी कार्रवाई हो रही है और सख्ती को पहले ज्यादा बढ़ाया जाएगा.  धारा 151 के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा. 

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