अवैध खनन के विवाद में दो लोगों की हत्या करने के जुर्म में स्थानीय अदालत ने मंगलवार को 16 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
लोक अभियोजक विवेक शर्मा ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश पी.के. गोधा ने अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों के आधार पर रेत के अवैध खनन विवाद में दो लोगों की हत्या करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए 16 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
उन्होंने बताया कि दोषियों ने 19 अप्रैल 2012 को जिले के निछमा गांव में रेत के अवैध खनन के विवाद में बने सिंह, दिलीप सिंह, लालजीराम, राजेश, दिलीप, कैलाश, भागीरथ, प्रेमनारायण और जोजन सिंह पर लाठी, तलवार, बन्दूक और फरसे से प्राणघातक हमला कर दिया था. इस हमले में बना सिंह और उसके पुत्र दिलीप सिंह की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए.
घटना के बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में भादवि की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया.
उन्होंने बताया कि नारायण सिंह (36), भगवत सिंह (35), घीसूलाल सिंह (52), ठाका सिंह (30), नेपाल सिंह (32), गोवर्धन सिंह (30), बोनी सिंह (30), मोहन सिंह (35), नारायण सिंह (21), शिवलाल सिंह (40), लक्ष्मण लाल (21), दरबार सिंह (40), बनासिंह (28), संजू लाल (21), हुकुम सिंह (38) और गोवर्धन सिंह (600 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.
शर्मा ने बताया कि मामले में एक आरोपी केसर सिंह (80) को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है.
-इनपुट भाषा