मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले में हुए विस्फोट को गंभीर घटना करार देते हुए न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है. इस विस्फोट में 90 लोगों की मौत हुई है. पेटलावाद विस्फोट स्थल का जायजा लेकर लौटे गृहमंत्री बाबूलाल गौर, मुख्य सचिव एंटोनी डिसा और पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह के साथ शनिवार की रात को बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने मीडिया से कहा है कि यह हृदय विदारक घटना है. इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी. इसके लिए वे उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि किसी न्यायाधीश से इसके जांच कराई जाए.
शनिवार को पेटलावाद के न्यू बस स्टैंड में एक दुकान के गैस सिलेंडर और विस्फोटक के गोदाम में धमाका हुआ था, इस धमाके में अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है. मुख्यमंत्री शिवराज चौहान रविवार को घटनास्थल का दौरा करेंगे.
ऊधर कांग्रेस ने झाबुआ मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. कांग्रेस ने इस हादसे के लिए अवैध विस्फोटकों के भंडार को जिम्मेदार ठहराया है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.
मध्य प्रदेश के झाबुआ में गैस सिलिंडर फटने से 90 लोगों की मौत हो गई जबकि100 लोगों के घायल होने की सूचना है. खबर है कि यह हादसा होटल में गैस
सिलेंडर फटने से हुआ.
Jhabua (MP)blast UPDATE: 82 people dead.
— ANI (@ANI_news) September 12, 2015
यह हादसा जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर पेटलावद कस्बे में एक रेस्टोरेंट में कथित तौर पर रसोई गैस के सिलेंडर फटने से हुआ.
हादसे की जानकारी देते मध्य प्रदेश के गृहमंत्री हुए बाबू लाल गौर ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. हादसे की जांच होगी. जबकि पेटलावद के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एसडीओपी ए आर खान ने बताया कि कस्बे की एक इमारत में स्थित रेस्टोरेंट में सुबह करीब साढ़े आठ बजे धमाका हुआ. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में धमाका संभवत: रसोई गैस के सिलेंडर फटने से हुआ.
Investigation has been ordered to look into the blast, we will proceed accordingly: Babulal Gaur, MP HM pic.twitter.com/swZ6HMYT17
— ANI (@ANI_news) September 12, 2015
LPG सिलेंडर ब्लास्ट में मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये मुआवजे की घोषणा की है.
Ex gratia to victims of LPG cylinder blast in Jhabua; CM offers Rs.2 lakh for next of kin of the dead, and Rs.50,000 for the injured.
— ANI (@ANI_news) September 12, 2015