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मध्य प्रदेश: राशन कार्ड पर महिला होगी परिवार की मुखिया

मध्य प्रदेश में राशन कार्ड में परिवार के मुखिया के तौर पर महिला का नाम दर्ज किया जाएगा. इस तरह राशन कार्ड के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला परिवार की मुखिया बन जाएगी.

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मध्य प्रदेश में राशन कार्ड में परिवार के मुखिया के तौर पर महिला का नाम दर्ज किया जाएगा. इस तरह राशन कार्ड के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला परिवार की मुखिया बन जाएगी.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत और सुचारू बनाने के लिए मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2014 को अंतिम रूप दिया गया. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राज्यभर में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी.

नई व्यवस्था के मुताबिक, राशन कार्ड केवल सत्यापित परिवारों को ही जारी होंगे. राशन कार्ड परिवार की मुखिया के नाम से जारी किया जाएगा. हर परिवार में वरिष्ठ महिला, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, राशनकार्ड में परिवार की मुखिया मानी जाएगी. अगर किसी परिवार में कोई महिला नहीं हो या महिला सदस्य की उम्र 18 साल से कम हो तो वरिष्ठ पुरुष सदस्य के नाम से राशन-कार्ड जारी होगा.

नया राशन कार्ड जारी करने या उसमें संशोधन की डेडलाइन 15 दिन और डुप्लीकेट राशन-कार्ड जारी करने की समयावधि तीन कार्यदिवस होगी.

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चार जिलों में बायोमिट्रिक वितरण व्यवस्था
राज्य में नई व्यवस्था में बुरहानपुर, होशंगाबाद, हरदा और खंडवा में बायोमिट्रिक वितरण की व्यवस्था का प्रावधान है, क्योंकि वहां इसे 'आधार' के साथ जोड़ा गया है. उचित मूल्य दुकानों की संख्या और स्थान संबंधी मापदंडों में भी बदलाव किए गए हैं.

400 की आबादी पर एक फेयर प्राइस शॉप
ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत में एक उचित मूल्य दुकान होगी. किसी पंचायत में परिवारों की संख्या 800 से ज्यादा होने पर एक और दुकान खोली जा सकेगी. लेकिन परिवारों का विभाजन इस तरह होगा कि दोनों दुकानों पर कम से कम 400 परिवारों का भार हो.

जिले के एक तिहाई फेयर प्राइस शॉप में महिला विक्रेता
जिले के ग्रामीण और शहर क्षेत्र में कम से कम एक-तिहाई उचित मूल्य दुकानें महिला की संस्थाओं को आवंटित की जाएंगी. इनका संचालन भी महिला विक्रेता ही करेंगी. जिस संस्था के सभी सदस्य और पदाधिकारी महिलाएं हों उन्हें महिला संस्था माना जाएगा.

नई व्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दो श्रेणी अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवार का प्रावधान रखा गया है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से निर्धारित सहकारी समिति और वन प्रबंधन समिति के अलावा महिला स्व-सहायता समूह को भी उचित मूल्य दुकान दिए जाने का प्रावधान है.

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IANS से इनपुट

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