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खंडवाः रेप मामले में 10 दिन में हुआ फैसला

जिला एवं सत्र न्यायालय खंडवा की विशेष अदालत ने एक नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में मात्र 10 दिन में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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जिला एवं सत्र न्यायालय खंडवा की विशेष अदालत ने एक नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में मात्र 10 दिन में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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अभियोजन के अनुसार खालवा ब्लाक के ग्राम गोमुख निवासी एक 12 वर्षीय बालिका छह दिसंबर 2012 को कपड़े धोने नदी पर पहुंची थी. वहां से आरोपी कपिल (22) निवासी गोमुख उसे शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया. इस दौरान वह बालिका अपने साथ आशापुर (खंडवा), बुरहानपुर आदि जगह घुमाता रहा और उसके साथ रेप किया.

इस दौरान लड़की के परिजनों ने 11 दिसंबर 2012 को लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट खालवा थाने में दर्ज करवाई थी. लगभग एक महीने के बाद 12 जनवरी को लड़की अपने परिजनों के पास खालवा पहुंची, इस दौरान आरोपी भी उनके साथ था. पुलिस ने आरोपी व उसके अन्य दो साथी को गिरफ्तार कर लिया था.

विशेष न्यायाधीश जगदीश बाहेती ने आरोपी को दस वर्ष तक कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई और सबूतों के अभाव में अन्य दो आरोपियों को बरी कर दिया.

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