मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी दो नाबालिग बेटियों को डराकर रेप करने वाले एक बाप को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दरिंदे बाप को आखिरी सांस तक जेल में रखने के लिए आदेश दिया है.
अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने इस मामले में शेख अहमद (53) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप) और अन्य धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है. अहमद को उसकी आखिरी सांस तक जेल में कैद रखने का आदेश दिया है.
जानकारी के मुताबिक, अहमद पर आरोप साबित करने के लिये कोर्ट के सामने नौ गवाह पेश किए गए थे. लेकिन अहमद ने मामले की सुनवाई के दौरान धोखा देने की कोशिश की. उसने अपनी उम्र 63 वर्ष बताई, जबकि दस्तावेजों में उसकी उम्र 53 वर्ष पाई गई.
6 महीने तक बनाया हवस का शिकार
बताते चलें कि खजराना क्षेत्र में रहने वाला अहमद अपनी दो नाबालिग बेटियों को डराकर करीब छह महीने तक हवस का शिकार बनाता रहा. इन लड़कियों की उम्र 11 और 12 वर्ष है. पिता के डर से दोनों लड़कियां खामोश रहीं.
मां को बताई पिता की करतूत
आखिरकार एक दिन उन्होंने हिम्मत कर अपनी मां से पिता की सारी करतूत बयान कर दी. इन लड़कियों की मां ने 26 दिसंबर, 2013 को पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. करीब 2 साल बाद इस मामले में फैसला आया है.